नई दिल्ली। बहुचर्चित 69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली लगातार बहस के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 दिसंबर दोपहर 12 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दी है।लंबी बहस के बाद अगली कार्यवाही तय मंगलवार को दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक चली सुनवाई मेंपिटीशनर की ओर से विस्तृत दलीलें पेश की गईं।वहीं, रेस्पॉन्डेंट की ओर से 16 दिसंबर को पक्ष रखने की संभावना जताई गई है।कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, उसी दिन कोर्ट ऑर्डर रिजर्व कर सकता है।
2018 से लंबित विवाद
69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी।
परिणाम जारी होने के बाद यह आरोप लगे कि—
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ व्यापक स्तर पर अन्याय हुआ,और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया।
इसी के विरोध में मामला अदालत तक पहुंचा और वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
हाई कोर्ट ने दिया था आरक्षित वर्ग के पक्ष में फैसला
इस प्रकरण में अग्रणी भूमिका निभा रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि
13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच नेआरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था,तथा नियमों के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था।
लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार की ओर से लगातार हीलाहवाली की गई, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
अब सबकी निगाहें 16 दिसंबर पर
अभ्यर्थियों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि 16 दिसंबर की सुनवाई में मामले की दिशा साफ होगी।सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर कोई अंतिम फैसला सुनाएगा।
