सुल्तानपुर। किशोरी को जलाकर हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। गवाही देने में लापरवाही बरतने पर एफटीसी कोर्ट ने इंस्पेक्टर हीरा सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) समेत अन्य कार्रवाई को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 2 जनवरी तय की है।
फरार आरोपी महंथ पर भी कार्रवाई तेज, गिरफ्तारी व कुर्की के निर्देश, पुलिस अब तक Can’t
अदालत ने मामले में फरार चल रहे आरोपी महंथ की गिरफ्तारी और कुर्की की कार्रवाई के लिए पहले ही एसपी को निर्देशित किया था। इसके बावजूद पुलिस अब तक आरोपी को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है, जिस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है।
2020 की दिल दहला देने वाली घटना, किशोरी को बांधकर जिंदा जलाने का आरोप
बल्दीराय थाना क्षेत्र के टडरसा मजरे एंजर गांव निवासी अर्चना सिंह ने 21 सितंबर 2020 की घटना को लेकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि गांव के ही जगबरन यादव, सुभाष सिंह, जयकरन और महंथ ने किशोरी को पकड़कर उसके हाथ-पैर और मुंह बांधे, फिर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया।
अलग-अलग चल रहा है मुकदमा, जिरह के लिए नहीं पहुंचे इंस्पेक्टर
मामले में जगबरन यादव सहित अन्य आरोपियों की पत्रावली अलग कर पृथक विचारण चल रहा है। शुक्रवार को शेष जिरह के लिए इंस्पेक्टर हीरा सिंह अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को बरकरार रखा।
हाईकोर्ट का भी निर्देश, जल्द निस्तारण के आदेश
मामले के शीघ्र निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट भी ट्रायल कोर्ट को निर्देश दे चुका है, जिसके चलते निचली अदालत अब किसी भी प्रकार की ढिलाई के मूड में नहीं दिख रही है।
